CSP केंद्र के आड़ में विदेशी शराब का तस्करी करने के मामले में दोषी करार

शेखपुरा। सिविल कोर्ट शेखपुरा के विशेष न्यायधीश एडीजे द्वितीय राजीव कुमार ने एक शराब तस्कर को दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को तिथि निर्धारित की गयी है। दोषी अभियुक्त जिले के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के अम्बारी गाव का चन्दन कुमार है। बैंक ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक ग्राहक सेवा केंद्र के आड़ में शराब की तस्करी करते हुए 04 नवम्बर 2020 को गिरफ्तार किया गया। उसके आंगन से विभिन्न तस्करी के लिए रखी विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की गयी थी।

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन प्रभारी अधिकारी सह उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि कर्यानंद सिंह का पुत्र चन्दन कुमार शराब की तस्करी में संग्लन है। उत्पाद निरीक्षक पियूष कुमार के नेतृत्व में 94 नवम्बर को उसके घर तडके छापामारी कर 50.25 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे इस मामले में न्यायालय से जमानत मिल गयी थी। इस सम्बन्ध में उत्पाद विभाग ने छापामारी दल में शामिल जवानों की गवाही, जब्त शराब को कोर्ट में प्रस्तुत करने के साथ अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

चन्दन कुमार ने भी अपनी बेगुनाही सिद्ध करने के लिए न्यायालय में गवाह पस्तुत किया। अंत में न्यायालय ने अंतिम सुनवाई करते हुए अभियोजन और बचाव पक्ष के दलीलों की सुनने के बाद उसे बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30 क के तहत दोषी पाते पाया। बाद में उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए मंडल कारा भेज दिया। सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।

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