एसटी/एससी के मामलों में 60 दिनों के अंदर चार्जशीट कोर्ट में समर्पित करने का निर्देश

शेखपुरा। जिलाधिकारी इनायत खान ने अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों में थाना में दर्ज होने के 60 दिन के अंदर अनुसंधान कार्य पूरा कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने इस अधिनियम के पीड़ितों के साथ दबाव बनाकर समझौता करने के मामले में भी पुलिस को विशेष चौकसी बरतने की हिदायत दी है।

जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के मामलों में पुलिस पदाधिकारी और अभियोजन को संवेदनशील रहने की हिदायत दी । इन सभी मामलों में स्पीडी ट्रायल चला कर जल्द से जल्द उन्हें न्याय प्रदान करने की भी सलाह दी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में यह निर्देश दिया गया। बैठक में पुलिस पदाधिकारी ,कल्याण पदाधिकारी ,विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव, जिला अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। समिति की बैठक में 40 पीड़ितों को 23.10 लाख रुपए सरकारी सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई। गौरतलब है कि किस अधिनियम के तहत पीड़ितों को सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है। यह राशि प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर आरोप पत्र समर्पित करने और न्यायालय में निर्णय होने तक अलग-अलग किस्तों में प्रदान की जाती है।

हत्या और दुष्कर्म आदि मामलों में यह राशि कुछ ज्यादा ही निर्धारित किया गया है। बैठक की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि जिलाधिकारी ने इस अधिनियम के तहत जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश सभी थाना पदाधिकारियों को दिया। अनुसूचित जाति जनजाति थाना अध्यक्ष को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतते हुए इन सभी मित्रों को न्याय प्रदान करने में मदद करने का निर्देश दिया।

source : शेखपुरा की हलचल

Sai Group of Institutions : होली मिलन समारोह आयोजित Chahal के साथ छुट्टियां मना रही Dhanashree का ग्लैमरस वीडियो प्लस साइज गर्ल्स Huma Qureshi से लें ड्रेसिंग इंस्पिरेशन्स शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गईं थीं ये 7 अभिनेत्रियां, आलिया, मलाइका जैसे बड़े नाम शामिल क्या आपने देखी है Amazon Prime Video की ये टॉप 10 वेब सीरीज