लोजपा नेता सूरजभान सिंह को आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी
शेखपुरा न्यूज़। मंगलवार को पूर्व सांसद एवं लोजपा नेता सूरजभान सिंह को आचार संहिता उल्लंघन मामले में शेखपुरा न्यायालय ने सबूत के आभाव में बरी कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी तथा एसीजेएम प्रथम राजेश कुमार के न्यायालय में पूर्व सांसद फैसला सुनाए जाने को लेकर मंगलवार को हाजिर हुए थे।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के क्रम में पाया कि पूर्व सांसद पर लगे आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य का आभाव है। पूर्व सांसद सूरजभान के अधिवक्ता ललन कुमार ने बताया कि गत 20 अक्टूबर 2010 को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बरबीघा, शेखोपुर सराय तथा तेऊस तक रोड शो हेतु तत्कालीन जिला लोजपा अध्यक्ष चंदन यादव द्वारा अनुमति ली गई थी ।
रोड शो में मिली अनुमति से अधिक वाहन का प्रयोग करने का आरोप था । रोड शो में आचार संहिता के उल्लंघन होने की स्थिति को लेकर नोडल पदाधिकारी तथा एसडीओ के निर्देश पर बरबीघा के तत्कालीन सीओ मोहन पांडे द्वारा जिला लोजपा अध्यक्ष चंदन यादव तथा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा पूर्व सांसद को फैसले की तिथि को सदेह उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था। इस मामले में अभियुक्त बनाए गए शेखपुरा लोजपा के तत्कालीन जिला अध्यक्ष चंदन यादव की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। जिस के बाद एकमात्र बचे अभियुक्त पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को न्यायालय ने सबूत के अभाव में रिहा कर दिया। उधर इस मामले मे बरी होने पर पूर्व सांसद सूरजभान ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और उन्हें न्याय मिला है।
source: शेखपुरा की हलचल