शेखपुरा न्यूज़। सिविल कोर्ट शेखपुरा में शराबबंदी मामलो के विशेष न्यायाधीश एडीजे द्वितीय विकास कुमार ने उत्पाद विभाग के उत्पाद निरीक्षक और दारोगा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय ने दोनों उत्पाद पदाधिकारी के खिलाफ अलग – अलग मामलों में यह आदेश जारी किया है. न्यायालय में गवाही नहीं देने के कारण लम्बे समय से शराबबंदी के मामले लम्बित रहने पर यह कदम उठाया गया है। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुआ शराबबंदी के विशेष लोक अभियोजक जिला अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 2019 के फरवरी माह में तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक विभूति भूषण किशोर ने जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के काजिफत्तुचक गाव से कृष्ण चौधरी को देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया था।

इस मामले में न्यायिक कार्रवाई के दौरान निरीक्षक विभूति भूषण किशोर को न्यायालय में गवाही के लिए कई अन्य माध्यम से तलब किया गया। लेकिन वे कोर्ट में उपस्थित होकर अब तक अपनी गवाही नहीं दी। अंत में बाध्य होकर न्यायालय ने जिला उत्पाद थानाध्यक्ष को उन्हें गिरफ्तार कर गवाही के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। उसी प्रकार एक दूसरे मामले में छापामारी के दौरान जप्त शराब की जाँच करने वाले उत्पाद दारोगा शिवेंद्र कुमार को भी गवाही के लिए लम्बे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। बताया गया ही कि न्यायालय में ससमय गवाही के सरकारी अधिकारियो और कर्मियों की उपस्थिति नहीं होने से मामले बेबजह लम्बा खीच जाता है और मामले कोर्ट में लंबित पड़े हैं।
Source:शेखपुरा की हलचल