शेखपुरा न्यूज़। मंगलवार की शाम समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम सह अध्यक्ष जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति सावन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला तंबाकू समन्वय समिति (DTCCC) की बैठक में जिले को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों द्वारा धूम्रपान मुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया गया तथा डीएम द्वारा सम्पूर्ण जिले को धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त बनाए रखने की अपील की गई।

तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलो में चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम COTPA-2003 की विभिन्न धाराओ के अनुपालन की स्थिति जानने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा समय समय पर स्वतंत्र एजेंसी से अनुपालन सर्वेक्षण कराया जाता है, तथा उस अनुपालन प्रतिवेदन के आधार पर COTPA -2003 की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध) के अनुपालन की बेहतर स्थिति पाए जाने पर जिलों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया जाता है | अब तक राज्य के शेखपुरा सहित 22 जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है |
डीएम ने बताया कि शेखपुरा को राज्य के 22 वें जिले के रुप में धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है।शेखपुरा जिले में कोटपा की धारा 4 का अनुपालन प्रतिशत 90% से अधिक पाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने समस्त जिला वासियों से अपील करते हुए कहा की धूम्रपान के बाद अब हमलोगों को जिले को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करनी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। उन्होंने तम्बाकू नियंत्रण हेतु जिले में गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ते के सभी सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाते हुए नियमित रूप से छापामारी करने का निर्देश दिया।डीएम ने जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में जिला को धूम्रपान मुक्त (स्मोक फ्री) जिला घोषित करते हुए कहा कि जिले में 2018 से यह अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन करना एक खतरनाक आदत है जहां छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सभी स्तर पर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा है। अब सार्वजनिक स्थलों यथा सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सड़क, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड-19 से लड़ रहे हैं उसी प्रकार हमें तंबाकू को समाप्त करने हेतु लड़ाई लड़नी होगी।डीएम ने जिला वासियो से अपील किया है कि आप तंबाकू से तैयार होने वाले सभी पदार्थों यथा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, हुक्का इत्यादि को छोड़े क्योंकि इनके द्वारा अनेक बीमारियां होती हैं। आप सभी के सहयोग से शेखपुरा जिला धूम्रपान मुक्त जिला आज घोषित हुआ है। अब हम लोगों का प्रयास होगा कि शेखपुरा को तंबाकू मुक्त जिला बनाने हेतु हम सब मिलकर प्रयास करेंगे हमें आशा है कि इस अभियान में हम अवश्य सफल होंगे।आज के धूम्रपान मुक्त घोषणा कार्यक्रम में सीएस डॉ पृथवी राज, डीपीआरओ , डीएसपी, एनसीडी सेल के वित्तीय सह लाजिस्टिक् सहलाकर सीड्स के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील चौधरी, नरेन्द्र कुमार शाही, डीपीएम श्याम कुमार निर्मल, उपस्थित थे।