शेखपुरा न्यूज़। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मंडल कारा में बुधवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आजादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव के तहत हक हमारा भी तो है। अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एडीजे धर्मेंद्र झा जिला विधिज्ञ संघ के सचिव विनोद कुमार सिंह अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सदानंद सिंह रामचंद्र प्रसाद यादव अशोक कुमार सिन्हा धनंजय कुमार सिंह शंकर प्रिय अलमबूषा़ सिन्हा जेल अधीक्षक विनोद कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में जेल कर्मी प्राधिकार के कर्मी के उपस्थित थे। कैदियों को उनके मूलभूत अधिकार के बारे में जानकारी दी गई।

बताया कि प्राधिकार द्वारा जेल में बंद सभी कैदियों को मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने को तत्पर है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए कैदियों को सहमति देनी आवश्यक है। बताया कि वैसे तो प्राधिकार गरीब दलित वंचित महिला आदि को मुफ्त में कानूनी मदद उपलब्ध कराता है ।लेकिन जेल में बंद किसी भी आर्थिक स्थिति वाले कैदियों को प्राधिकार द्वारा हर प्रकार के कानूनी मदद उपलब्ध कराए जाते हैं। जेल में बंद कैदियों की सुध लेने को लेकर भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सर्वे के तहत जेल के अंदर बंद कैदियों को मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा रही है।
जेल में आयोजित विधिक जागरूकता के तहत कैदियों को उनके अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। न्यायालय में अपने को निर्दोष साबित करना कैदियों का कानूनी अधिकार है । जिसका सभी स्तर पर सम्मान करते हुए प्राधिकार उनकी मदद के लिए तत्पर है। प्राधिकार द्वारा जेल के अंदर कैदियों के सुविधा परिजनों से मिलने अधिवक्ताओं से मिलने आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। जेल के अंदर आयोजित इस जागरूकता शिविर में बड़ी संख्या में कैदियों ने इसे उपयोगी और लाभप्रद बतलाया।
Source:शेखपुरा की हलचल