गर्भाशय निकाले जाने पीड़ित महिला को चेक के माध्यम से राशि का भुगतान

शेखपुरा न्यूज़ सिविल सर्जन को डॉ पृथ्वीराज ने समाहरणालय के मंथन सभागार में पटना उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में दिये गये आदेश के आलोक में जिले में वर्ष 2016 में गर्भाशय निकाले जाने संबंधी पीड़ित महिला को चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया ।इस अवसर पर सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि तत्कालीन सीएस द्वारा पूर्व में 50 हजार रूपये की राशि सभी लाभान्वितों को प्रदान की गई थीं। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 40 वर्ष के ऊपर की 14 महिलाओं को 01-01 लाख रूपये प्रदान की गई। जबकि 2016 में 40 वर्ष के नीचे की 20 महिलाओं को 02-02 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई

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गर्भाशय निकाले जाने पीड़ित महिला को चेक के माध्यम से राशि का भुगतान
चेक के माध्यम से राशि का भुगतान

जिले में चर्चित रह चुके गर्भाशय निकाल कर सरकारी राशि निकालने के मामले में सरकार द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ितों को 84 लाख रुपए और देने का काम शुरू किया है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने इस संबंध में 84 लाख रुपए पीड़ितों के बीच वितरित करने के लिए सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध करा दी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 2010-11 में जिले के बड़ी संख्या में लोगों के अकारण गर्भाशय निकालने का मामला प्रकाश में आया था। जिस कारण बड़ी संख्या में महिलाओं की शिकायत के बाद सरकार द्वारा सभी पीड़ितों को 2017 में 50- 50 हज़ार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दी गई थी।

सरकार द्वारा अब यह योजना भी एक दशक पूर्व ही बंद की जा चुकी है। इस संबंध में आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के आदेश के तहत गृह विभाग द्वारा यह राशि पीड़ितों के लिए जारी की गई है। जिले में यह राशि 34 पीड़ितों को दिया जाना है। इसमें 24 पीड़ित 40 वर्ष से कम आयु के हैं। जबकि 10 की आयु 40 वर्ष से ऊपर की है। 40 वर्ष से कम आयु वाले प्रत्येक को ढाई लाख की क्षतिपूर्ति राशि दी जानी है। इसमें से 50,000 पहले दी गई। राशि के कटौती के बाद अब प्रत्येक को दो दो लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

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Source:शेखपुरा की हलचल