शेखपुरा। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के एक मामले में सजा सुनाते हुए पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बसंत कुमार ने आजीवन काराबास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश से सजा के साथ पचास हजार रूपये का अर्थदंड भी मुकर्रर किया है। सजा पाने वाले आरोपी जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के सामस बुजुर्ग गाव का रहने वाला राहुल तिवारी है। न्यायालय ने पीड़ित बालिका के उम्र पर ध्यान देते हुए उसे सरकार की ओर से तीन लाख रूपये का प्रतिकर भी देने का आदेश दिया है।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पोक्सो मामलों के विशेष लोक अभियोजक नैला बेगम ने बताया कि सजायाफ्ता बदमाश राहुल कुमार दुकान संचालित करता था। 2018 के 23 अगस्त को संध्या में पीडिता उसके दुकान से चीनी लेने गयी थी। उसी समय उसने उसके साथ मुह काला किया। बाद में उसे दुकान में भी बंद कर फरार हो गया. इस मामले में पीडिता के परिजनों ने उसकी खोज शुरू की। दुकान तोड़कर उसे बाहर निकाला। इस सम्बन्ध में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
उसने बताया कि पीडिता की पहचान छिपाते हुए न्यायालय से पीडिता का नाम एक्स रखा है। उसकी माँ का नाम वाई और पिता का नाम जेड रखा है। न्यायालय में सजा सुनाने के बाद बदमाश को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। न्यायिक विचारण के दौरान न्यायालय ने सभी गवाहों की बात पर विचार करने के अलावा पीडिता के मेडिकल रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा है। दूसरी ओर बदमाश ने न्यायालय से रहम की भीख मांगते रहा। source शेखपुरा की हलचल
