शेखपुरा..बृहस्पतिवार को दलित उत्पीडन के एक मामले में एडीजे तृतीय राजीव कुमार ने तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। इस बाबत विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने बताया कि गत एक जून को नगर क्षेत्र अन्तर्गत कमासी गांव निवासी नारायण पासवान की पत्नी राजमणि देवी ने अनुसूचित जाति थाना शेखपुरा में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमे कामासी निवासी अनिल यादव , हरिचरण यादव और शहर के चकदिवान मुहल्ला निवासी सूरज यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
