शेखपुरा न्यूज़

जमानत याचिका में अब विशेष जानकारी करानी होगी उपलब्ध

शेखपुरा। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के आलोक में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान लोगों को अब कुछ विशेष जानकारी शामिल करने का सर्कुलर जारी किया गया है। इस संबंध में जिला विधिज्ञ संघ में ज़िला न्यायालय से प्राप्त सर्कुलर की जानकारी देते हुए जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव विपिन कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के आलोक में एक ही प्राथमिकी के तहत दाखिल किए जाने वाले अग्रिम या नियमित जमानत याचिका में इसके पहले के न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कॉपी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके साथ ही जमानत याचिका के लंबित रहने या उसके निष्पादन के संबंध में संबंधित कोर्ट के बारे में भी जानकारी देना होगा। जमानत याचिका में यह भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि यह पहली दूसरी या तीसरी याचिका है। नए सर्कुलर के अनुसार सभी जमानत याचिका एक प्राथमिकी के जमानत याचिका एक ही जज द्वारा विभिन्न अभियुक्तों के सुने और निष्पादित किए जाएंगे ।जब तक की हुए सेवानिवृत्ति या तबादला नहीं कर दिए जाते।

इस संबंध में जिला न्यायालय में कार्यरत कार्यालय को भी इस संबंध में पूरी नजर रखने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त जमानत याचिका दायर करने के अन्य बातों का उल्लेख पहले के भांति ही करते रहना होगा।

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