शेखपुरा न्यूज़

District Court: बहु को जला देने के मामले में चेवाड़ा के तीन लोगों को दोषी करार

शेखपुरा। जिला जज दिग्विजय कुमार ने बहु को जला देने के मामले में चेवाड़ा के तीन लोगों को दोषी पाया है। पति सहित अन्य लोगों को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि पवन कुमार यादव अपने परिजनों बलदेव यादव और कुंती देवी के साथ मिलकर विवाहिता पत्नी सुनीता देवी को 11 मई 2016 को आग लगाकर जान करने का प्रयास किया।

Chewada news: बहु को जला देने के मामले में चेवाड़ा के तीन लोगों को दोषी करार
पति सहित तीन दोषी करार

50 से 60% जले हालत में उसे इलाज के लिए निकटवर्ती जमुई जिला के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने पर अन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां इलाज के दौरान विवाहिता ने 25 जून 2016 को दम तोड़ दिया। इस मामले में विवाहिता की मां द्वारा चेवाड़ा थाना में प्राथमिक की दर्ज की गई। प्राथमिक की दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने इस मामले को रफा-दफा कर दिया और न्यायालय के समक्ष आरोपियों को क्लीन चिट प्रदान कर दी ।

बाद में न्यायालय द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया और 1 जून 2022 को तीनों आरोपियों के खिलाफ आप गठन किया गया। अभियोजन द्वारा इस मामले में कुल नौ गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष दर्ज करवाई गई। जिसमें इलाज करने वाले डॉक्टर पुलिस अनुसंधानक और विवाहिता के परिजन आदि शामिल हैं। गवाही के दौरान अभियोजन ने विवाहिता द्वारा मृत्यु पूर्व डॉक्टर के समक्ष दिए गए बयान को प्रभावित तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तीनों को दोषी पाया। इस मामले में विवाहिता को न्याय मिलने में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके मृत्यु पूर्व बयान को माना जा रहा है।

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