Sheikhpura news: गवाही न देने के मामले में पूर्व डीईओ के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी
शेखपुरा। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एडीजे प्रथम विकास कुमार ने मंगलवार को पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी रंजीत पासवान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय ने यह आदेश उनके द्वार गवाही नहीं दिये जाने पर उठाया है। अभी उनका यहाँ से गोपालगंज तबादला हो गया है।
इस संबंध मे जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि दो बर्ष पूर्व तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के शिक्षको के खिलाफ थाना मे मुकदमा दर्ज कराया था। कार्यालय कार्य मे बाधा पहुंचाने सहित दलित प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उन्होने जिला शिक्षक संघ के सदस्य ज्ञानदेव यादव, अभय सिंह, ब्रजेश कुमार आदि को नामजद किया था। आरोप लाया था कि ये सभी शिक्षक अपनी मांगो के समर्थन मे उनके कार्यलय मे जबर्दस्ती प्रवेश कर उन्हें अपमानित करते हुए सरकारी कार्य मे बाधा पहुंचाया। वे सभी उनपर नाजायज दबाव बनाकर अपने मांगो को मानने का दबाव बनाया।
सभी क्षिक्षक प्रोन्नति सहित अन्य मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनके द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस ने त्वरित गति से अनुसंधान कर न्यायालय मे आरोप पत्र दायर किया। सभी शिक्षक के खिलाफ आरोप गठन के बाद अन्य गवाहो ने अपनी गवाही भी कोर्ट मे दर्ज कारवाई है। लेकिन मामले के सूचक रहने के बाद भी डीईओ अभी तक न्यायालय के लगातार बुलावे पर भी गवाही दर्ज नहीं कारवाई है। न्यायालय ने इसपर कडा रुख अख़्तियार करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। न्यायालय ने एसपी को उन्हे कोर्ट मे गवाही के लिए उपस्थित करने का आदेश दिया है।