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Sheikhpura news: शराब निर्माण कर बेचने के मामले में महिला को 5 वर्षों का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड की सजा

शेखपुरा। सोमवार को उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार रजक ने शराब निर्माण कर बेचने के मामले में चेवाड़ा थाना क्षेत्र के बेलदरिया टोला निवासी महिला शराब कारोबारी मालो देवी को पाँच साल के कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करने पर छ माह के अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। न्यायालय ने उसके खिलाफ चल रहे मामले मे न्यायिक कार्रवाई पूरा करते हुए 16 जनवरी को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया था।

Sheikhpura news: शराब निर्माण कर बेचने के मामले में महिला को 5 वर्षों का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड की सजा
महिला को 5 वर्षों का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड की सजा

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी सह उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि 2018 के नवंबर माह में उत्पाद विभाग के छापामार टीम ने कमल केवट की पत्नी मालो देवी को शराब और शराब निर्माण के सामग्री उपकरण आदि के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए विशेष न्यायालय ने उसे उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए के तहत सजा सुनवाई॰ निर्णय सुनाये जाने को लेकर दोषी मालो देवी को कड़ी सुरक्षा मे जेल से न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।

जहां उसके अधिवक्ता ने उसके पक्ष मे रहम करने और कमसे कम सजा प्रदान करने की गुहार लगाई। जबकि अभियोजन के द्वारा उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की न्यायालय से मांग की गयी। ताकि इस निर्णय का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ सके। सरकार द्वारा महिलाओ के मांग पर ही यहाँ शराब बंदी का कानून लागू किया गया है। सजा सुनाये जाने के बाद उसे पुनः मण्डल कारा भेज दिया गया।

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