Civil Court Sheikhpura: जानलेवा हमले के मामले में एक शख्स को 5 वर्षों का सश्रम कारावास और 5000 रुपए का अर्थदंड की सजा, 2 साक्ष्य के अभाव में बरी
शेखपुरा। गुरुवार को सिविल कोर्ट शेखपुरा के जिला जज दिग्विजय कुमार ने हत्या के प्रयास के मामलों में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए 5 साल के ससश्रम कारावास की सजा और 5000 रुपए का अर्थदंड सुनाया। जबकि इस मामले में उसके दो परिजनों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। जिला जज ने अरियरी प्रखंड क्षेत्र के कैमरा गांव निवासी बैजनाथ सिंह उर्फ बैजू को इसी माह के 1 तारीख को भारतीय दंड विधान की धारा 307, 323, 324, 325, 341 और 504 के तहत दोषी पाते हुए जेल भेज दिया था।
13 जुलाई 2015 के दिन घटना को दिया था अंजाम
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर दोषी व्यक्ति अपने परिजनों के साथ मिलकर 13 जुलाई 2015 को गांव के ही रामकृष्ण प्रसाद सिंह और उनके पुत्र तथा परिजनों के साथ मारपीट की। मकई के खेत में दोषी ने जान करने के नियत से इन लोगों पर खंती और लोहे के हथियार से गंभीर वार किया। मामले में अभियोजन द्वारा जख्मी का ईलाज करने वाले डॉक्टर पुलिस जख्मी और जख्मी के परिजनों की गवाही न्यायालय में प्रभावित तरीके से प्रस्तुत किया न्यायालय ने उभय पक्ष के दलीलों को सुनते हुए इस मामले में निर्णय सुनाया।
इस मामले के दो अन्य आरोपी रीता देवी और प्रीति कुमारी को संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया। सजा सुनाया जाने के बाद दोषी को कड़ी सुरक्षा में मंडल कर भेज दिया गया। इसके पूर्व सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दोषी बैजू को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय में बैजनाथ उर्फ बैजू के अधिवक्ता ने रहम की गुहार लगाते हुए न्यायालय से कम से कम सजा दिए जाने की मांग की।