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सुप्रीम कोर्ट ने दिया पूजा जारी रखने का आदेश।

ज्ञानवापी मामले में भोजन अवकाश के बाद सुनवाई फिर शुरू हुई तो मस्जिद पक्ष के पैरोकार वकील अहमदी ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद में जाने का रास्ता किधर है. अहमदी ने कहा कि हम लगातार मस्जिद का हिस्सा खो रहे हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही वजूखाना क्षेत्र को संरक्षित किया‌ है. उन्होंने कहा कि मस्जिद की जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है. जैसे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई कोर्ट के आगे जाकर नीचे कई कैंटीन हैं. ये कहा जाए कि वह सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं, वैसा ही इस मामले में भी हुआ है.

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ रोकने को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि 1993 से 2023 तक कोई पूजा नहीं हो रही थी. 2023 में पूजा के अधिकार की फिर से बहाली का दावा किया गया. उस पर अदालत ने आदेश कर दिया और पूजा स्थल कानून को ध्यान में रखते हुए दिया गया.

source : aaj tak

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