शेखपुरा न्यूज़

Chewada thana: शराब निर्माण कर बेचने के मामले में महिला शराब कारोबारी दोषी करार

शेखपुरा।उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार रजक ने शराब निर्माण कर बेचने के मामले में चेवाड़ा थाना क्षेत्र के बेलदरिया टोला निवासी महिला शराब कारोबारी मालो देवी को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी सह उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि 2018 के नवंबर माह में उत्पाद विभाग के छापामार टीम ने कमल केवट की पत्नी मालो देवी को शराब और शराब निर्माण के सामग्री उपकरण आदि के साथ गिरफ्तार किया था।

Chewada thana: शराब निर्माण कर बेचने के मामले में महिला शराब कारोबारी दोषी करार
शराब निर्माण के मामले में महिला दोषी करार

इस मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए विशेष न्यायालय ने उसे उत्पाद अधिनियम की धारा 30 डी के तहत दोषी पाते हुए जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 22 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय खुले अदालत में सुनाया गया निर्णय सुनाने के समय दोषी मालो देवी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित रही। न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए मंडल कर भेज दिया गया।

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