शेखपुरा न्यूज़

हत्या के 3 साल पुराने मामले की कार्रवाई पूरा करते हुए दोषी करार

शेखपुरा। एडीजे चतुर्थ राकेश कुमार रजक ने हत्या के 3 साल पुराने मामले की कार्रवाई पूरा करते हुए शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत जोधनबीघा गांव निवासी परशुराम पासवान उर्फ कप्पल को दोषी पाया है। जबकि उसके एक अन्य साथी अनिल कुमार पासवान द्वारा निर्णय के समय न्यायालय से अनुपस्थित रहने पर उसके गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है ।इस संबंध में सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 8 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

हत्या के 3 साल पुराने मामले की कार्रवाई पूरा करते हुए दोषी करार
हत्या के एक मामले में दोषी करार

मृतक की बकरी दोषी के घर में प्रवेश करने को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक जगदीश चौधरी ने बताया कि 23 फरवरी 2020 को अभियुक्त परशुराम पासवान ,अनिल पासवान ,दिवाकर ,जालिम पासवान, प्रिंस पासवान, नीतीश पासवान, कुणाल पासवान ,विवेक पासवान और जालिम पासवान की पत्नी मिंता देवी ने लाठी डंडा खंती कुल्हाड़ी आदि से घर पर चढ़कर मारपीट किया .मारपीट में भोला पासवान के 28 वर्षीय पुत्र राहुल पासवान की मृत्यु हो गई। जिस पर भोला पासवान ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई पुलिस ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए परशुराम पासवान और अनिल पासवान को घटना के दो दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद अभियोजन द्वारा कुल पांच गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।सभी ने इस घटना की पुष्टि की और उसके बाद दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने परशुराम पासवान को दोषी पाया। परशुराम पासवान घटना के दिन से ही जेल में बंद है निर्णय सुनाया जाने के बाद उसे पुनः जेल भेज दिया गया इस मामले में अभी हाल ही में जेल से बाहर आए अनिल पासवान निर्णय के दिन न्यायालय में अनुपस्थित रहा। इसके अलावा अन्य आरोपी का मामला अभी न्यायालय में लंबित है।

Advertisement
कितनी है एक कप चाय की कीमत? एक दिन में इतना पैसा कमाता है Dolly चायवाला? अगर आपको सांप डस ले तो भूलकर भी ना करें ये 6 काम जैकलिन फर्नांडीज ने रेड रिविलिंग ड्रेस में उड़ाए लोगों के होश बिना मेकअप पति संग बच्चों के स्कूल पहुंची ईशा अंबानी, पहना था इतना सस्ता कुर्ता इंटरनेट से पहले बच्चे ऐसे करते थे मौज-मस्ती