शेखपुरा न्यूज़

District Court: खलिहान में आग लगाने के मामले में 3 वर्षों का सश्रम कारावास

शेखपुरा। जिला न्यायालय के अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी पुनीत कुमार तिवारी ने खलिहान में आग लगाने के मामले में दोषी पाते हुए नगर थाना क्षेत्र के बरूई गांव निवासी रामबचन यादव को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा और एक हज़ार रुपए के अर्थदंड की सुनाई । इस संबंध 4 जनवरी 2014 को अभियुक्त राम बच्चन राम अपने एक अन्य सहयोगी ब्रह्मदेव यादव की मदद से अपने गांव के ही व्यक्ति के खलिहान में आग लगा दिया था ।

District Court: खलिहान में आग लगाने के मामले में 3 वर्षों का सश्रम कारावास
3 वर्षों का सश्रम कारावास

इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन चश्मदीद गवाहों की गवाही के अलावा अन्य लोगों की गवाही न्यायालय में प्रस्तुत की गई । न्यायालय ने इस मामले में कार्रवाई पूरी करते हुए अधिक रामबचन यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 435 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई और 1000 रुपए का अर्थदंड भी दिया। जबकि भारतीय दंड विधान की धारा 427 के तहत दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलने की आदेश दिया। इस मामले के एक अन्य अभियुक्त ब्रह्मदेव यादव की मृत्यु के न्यायिक विचारण के दौरान हो चुकी है। बाद में सजा पाए अभियुक्त रामबचन यादव को जमानत की सुविधा भी न्यायालय द्वारा प्रदान की गई।

Advertisement
कितनी है एक कप चाय की कीमत? एक दिन में इतना पैसा कमाता है Dolly चायवाला? अगर आपको सांप डस ले तो भूलकर भी ना करें ये 6 काम जैकलिन फर्नांडीज ने रेड रिविलिंग ड्रेस में उड़ाए लोगों के होश बिना मेकअप पति संग बच्चों के स्कूल पहुंची ईशा अंबानी, पहना था इतना सस्ता कुर्ता इंटरनेट से पहले बच्चे ऐसे करते थे मौज-मस्ती