District Court: अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विकास कुमार ने निजी प्राइक्टिसनर की जमानत याचिका खारिज
शेखपुरा। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विकास कुमार ने झोलाछाप डॉक्टर राहुल कुमार उर्फ राजा हरिश्चंद्र की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियुक्त जिले के चेवाड़ा प्रखंड अंतर्गत लुटौत गांव का रहने वाला है इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि पिछले साल 30 सितंबर को झोलाछाप डॉक्टर ने गांव के एक बालक का इलाज गलत तरीके से कर कर उसकी जान ले ली थी।
इस संबंध में मृतक बालक राहुल कुमार की माता उषा देवी ने अभियुक्त राजा हरिश्चंद्र के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पहले यह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 304 के तहत दर्ज किया गया था ।लेकिन अनुसंधान के बाद पुलिस ने इस मामले को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत सही पाया इस मामले में आरोपी ने न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जमानत की गुहार लगाई थी। न्यायालय ने पुलिस अनुसंधान के कागजात आदि को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी ।अभियुक्त को अभी और जेल में रहना होगा।