शेखपुरा न्यूज़

MLA Vijay Samrat: साक्ष्य के अभाव में विधायक सहित 3 को कोर्ट ने किया बरी,वर्ष 2002 में बस अड्डे का डाक अपने नाम लेने के बाद जुलूस निकालने और फायरिंग करने का मामला

शेखपुरा। गुरुवार को सिविल कोर्ट शेखपुरा में सांसद व विधायक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मधु अग्रवाल ने विधायक विजय सम्राट और अन्य को एक मामले में बरी करते हुए रिहा कर दिया। विधायक के साथ साथ न्यायालय ने नागमणि राय और डब्लू कुमार को भी साक्ष्य के अभाव मे बरी कर दिया। निर्णय सुनाये जाने के समय सभी न्यायालय मे उपस्थित थे। खचाखच भरे न्यायालय मे निर्णय सुनाया गया।

साक्ष्य के अभाव में विधायक सहित 3 को कोर्ट ने किया बरी,वर्ष 2002 में बस अड्डे का डाक अपने नाम लेने के बाद जुलूस निकालने और फायरिंग करने का मामला
विधायक विजय सम्राट

इस संबंध मे विधायक के अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह और आशीष कुमार ने बताया कि विधायक सहित अन्य के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि 30 मार्च 2002 को बस स्टैंड के डाक मिलने के बाद सभी ने जुलूस निकालकर पूरे नगर क्षेत्र का भ्रमण किया था। नागमनी राय ने उस दिन 15 लाख रुपए मे ऊंची बोली लगाकर डाक हासिल किया था। वाहन के काफिले के साथ उस जश्न के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी करते हुए लोगो को भयभीत करने का काम किया था।

इस मामले मे नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष जुल्फिकर अली ने थाना मे प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू किया था। इस मामले मे 15-20 ज्ञात और अज्ञात लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। 2010 से यह मामले विशेष न्यायालय मे लंबित था। न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई करते हुए तीनों को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149 और 307 के लगाए गए आरोपो से बरी कर दिया।

इसके पूर्व विधायक अन्य आरोपी के साथ न्यायालय मे निर्णय सुनाए जाने को लेकर उपस्थित रहे। निर्णय सुनने के बाद कानूनी औपचारिकता पूरी कर नम्रता के साथ न्यायालय से बाहर आए। इस मामले मे अभियोजन का पक्ष अपर लोक अभियोजक राम चरित्र प्रसाद रख रहे थे। अभियोजन द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत गवाहो ने इस पुराने मामले का समर्थन नहीं किया था।

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