Sheikhpura News : अवैध शस्त्र के साथ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने के आरोप में मुंगेर के युवक को ढाई साल का सश्रम कारावास और ₹10000 का अर्थदंड
शेखपुरा। शनिवार को सिविल कोर्ट शेखपुरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अविनाश ने शेखपुरा शहर के निजी बैंक बंधन बैंक में अवैध शस्त्र के साथ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने के आरोप में एक को दोषी पाते हुए ढाई साल के सश्रम कारावास और 10000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हालांकि इस मामले में शस्त्रों के कथित आपूर्तिकर्ता सीताराम साव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी उपेंद्र चौधरी ने बताया कि मुंगेर जिले के क़ासिम बाजार थाना अंतर्गत हसनगंज का रहने वाला अनूप लाल का पुत्र रोहित कुमार जिले के बंधन बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके पास से 4 अप्रैल 2022 को एक दो नाली बंदूक और 14 बोर की दो जिंदा कारतूस बरामद किया ।
इस संबंध में पुलिस पदाधिकरी हृदय नारायण पांडे द्वारा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए उससे संबंधित हथियार और कारतूस के बारे में जानकारी मांगी गई तो उसने बताया कि यह हथियार मुंगेर के ही सीताराम साव ने उन्हें उपलब्ध कराया है। सीताराम साव ने इसी प्रकार के चार और लोगों को भी हथियार दिया है। जो विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में शेखपुरा के अलावे लखीसराय बेगूसराय आदि जिला में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं।
गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पटना उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त हुई थी। इस मामले में अभियोजन द्वारा इस मामले के समर्थन में 7 गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष कलमबद्ध कराया।
न्यायिक विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा शस्त्र का सत्यापन करने वाले पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ अनुसंधानक और प्राथमिक की दर्ज करने वाले पदाधिकारी की गवाही दर्ज कराया। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त रोहित कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1 बी) ए और 26 के तहत ढाई ढाई साल के सजा और दस दस हजार रूपए का जुर्माना सुनाया। हालांकि न्यायालय ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया।