शेखपुरा न्यूज़

जेल में बंद कैदियों को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उनके कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

शेखपुरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की एक टीम रविवार को जिला मुख्यालय स्थित मंडल कारा पहुंचा। प्राधिकार द्वारा जेल में बंद कैदियों को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उनके कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सितेश कुमार के नेतृत्व में यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जेल में बंद कैदियों को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उनके कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम

कार्यक्रम में जेल अधीक्षक वरीय उप समाहर्ता अर्चना कुमारी, जेलर सुशील कुमार, डीएसपी कुमार वैभव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिवक्ता अलमबूसा सिंहा, उपेंद्र प्रसाद आदि उपस्थित थे ।जेल के अंदर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कैदियों ने अधिकारियों के बातों को सुना। प्राधिकार के लोगो द्वारा बताया गया कि कैदियों के भी कई प्रकार के अधिकार हैं। जिसका लाभ उन्हें उठाना चाहिए। जेल के अंदर कैद होने मात्र से उनके सभी संवैधानिक और कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। जेल के अंदर रहने वाले सभी कैदियों को कानूनी अधिकार के तहत अपने मुकदमे की पैरवी करने का अधिकार है।

जेल के अंदर भी उन्हें आम मानव को मिलने वाले सभी प्रकार के सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। जेल में भोजन और रहने के पूर्ण मानवीय वायस्था के साथ साथ संविधान में जीवन जीने का अधिकार आदि शामिल हैं। इस मामले में कानून ढाल बनाकर उनकी रक्षा करता है । जेल में बंद लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति या संस्था अमानवीय व्यवहार या आदेश लागू या पारित नहीं कर सकता है । इस अवसर पर कैदियों ने अधिकारियों से कई प्रकार के कानूनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने उन्हें विस्तार से सभी प्रकार के अधिकारों और प्रश्नों की जानकारी दी बताया कि मानवाधिकार दिवस का लक्ष्य सभी के लिए स्वतंत्रता समानता और न्याय है।

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