District Court : एसपी कार्तिकेय शर्मा ने न्यायालय गवाही नहीं देने आने वाले पुलिस पदाधिकारी के वेतन स्थगित करने का निर्णय
शेखपुरा। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने न्यायालय में गवाही नहीं देने आने वाले पुलिस पदाधिकारी के वेतन स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारी को न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर ससमय गवाही के लिए प्रस्तुत होने का निर्देश जारी किया है। एसपी ने यह जानकारी जिले के न्यायालयों में कार्यरत लोक अभियोजकों के साथ आयोजित बैठक में दी। एसपी ने कहा कि जिले से स्थानांतरित हो जाने वाले पुलिस पदाधिकारी को लगातार दो तिथियां में न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर वेतन स्थगित किया जाएगा।
जबकि इस जिला में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी को एक तिथि में भी उपस्थित नहीं होने पर यह कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा, जिला आयोजन पदाधिकारी संजय कुमार, विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव, अरविंद कुमार, शंभू शरण प्रसाद सिंह ,राम चरित्र प्रसाद ,शिवनंदन शर्मा ,तसीमुद्दीन अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी में से उपेंद्र चौधरी संजीव कुमार, अभिनय कुमार, सत्यनारायण प्रसाद सिंह आदि उपस्थित थे।
बैठक की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि एसपी ने बैठक में अभियोजन पदाधिकारी को जघन्य आपराधिक मामलों हत्या लूट बलात्कार के साथ-साथ दलित उत्पीड़न शराब निषेध पॉक्सो आदि मामलों में त्वरित गति से वादों का संचालन कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का निर्देश दिया। एसपी ने इन लोक अभियोजक को सभी प्रकार के आवश्यक मदद पहुंचने का वादा किया।
उन्होंने बताया कि अब पुलिस पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र के साथ सभी गवाह जिसमें पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर आदि शामिल है ।उनके मोबाइल नंबर अंकित किए जा रहे हैं। जिससे गवाहों को न्यायालय में बुलाने में काफी सहूलियत होती है। एसपी ने सभी लोक अभियोजक से बारी बारी अलग-अलग न्यायालो द्वारा निष्पादित मामलों की गहनता के साथ समीक्षा की। एसपी ने लोक अभियोजकों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें पूरे लगन के साथ पीड़ित लोगों के न्याय के लिए प्रयत्नशील रहने की सलाह दी।