शेखपुरा न्यूज़

Sheikhpura news: अधिवक्ता का अपहरण कर जान मारने के प्रयास में 35 लोगो के विरुद्ध इश्तेहार चिपकाने का कोर्ट ने दिया आदेश

शेखपुरा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिला अदालत में वहां के अधिवक्ता सिद्धांत सिंह और उनके दो साथियों के साथ 2022 में जिला न्यायालय शेखपुरा में उनका अपहरण कर जान करने के प्रयास के मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिला न्यायालय आसनसोल के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी ने इस मामले में अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिक के आधार पर शेखपुरा जिले के अरियरी थाना अंतर्गत नवीनगर ककरार गांव के 35 आरोपियों के खिलाफ पुलिस को इश्तिहार चस्पा करने का आदेश दिया है। यानी अपराधिक मामले में हाजीर नहीं होने पर भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी किया है।

Sheikhpura news: अधिवक्ता का अपहरण कर जान मारने के प्रयास में 35 लोगो के विरुद्ध इश्तेहार चिपकाने का कोर्ट ने दिया आदेश
35 लोगो के विरुद्ध इश्तेहार चिपकाने का कोर्ट ने दिया आदेश

इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता सिद्धांत सिंह बताया कि वह 19 जुलाई 2022 को आसनसोल में रहने वाले अपने एक मोवकील के साथ यहां जमानत करवाने आए थे। इसी पर नबीनगर ककरार के परवेज खान और उनके पुत्र वकार युनूस इम्तियाज खान गौहर खान सहित 35 नामजद जिसमें कई महिला भी शामिल हैं और 20 30 अज्ञात लोगों ने उन्हें और उनके साथ आए अधिवक्ता को न्यायालय परिसर से जान मारने की नीयत से अपहरण कर लिया। बाद में अन्य सहयोगियों के हल्ला गुल्ला बचाने और स्थानीय पुलिस को खबर करने के बाद उसे बदमाशों ने मुक्त किया।

इस मामले में बदमाशों द्वारा पीछा करते हुए उन सबको आसनसोल जाकर भी जान करने का प्रयास किया गया ।इस संबंध में अधिवक्ता द्वारा आसनसोल जिला बार एसोसिएशन के अलावा शेखपुरा बार एसोसिएशन यहां के पुलिस के साथ-साथ पटना और कोलकाता उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट सहित 21 प्लेटफार्म पर शिकायत पत्र लिखा। घटना के अगले दिन इस मामले में आसनसोल के हीरापुर थाना में अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक की दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान के क्रम में अधिवक्ता के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश प्राप्त किया और यहां पुलिस को तमिला के लिए भेजा।

लेकिन अभी तक अभियुक्तों के गिरफ्तारी नहीं होने के बाद पीड़ित अधिवक्ता के गुहार पर आसनसोल न्यायालय ने आसनसोल के हीरापुर थाना के जांच अधिकारी सर्किल पुलिस अधिकारी के साथ-साथ शेखपुरा के एसपी तथा अरियरी थानाध्यक्ष को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत जारी इश्तहार चश्पा करने की कार्रवाई 15 दिन के अंदर पूरा करने को कहा है। न्यायालय ने यह आदेश 20 दिसंबर को जारी किया है। इसके अलावा सभी अभियुक्तों को मारपीट के इस मामले में हाजिर होने के लिए अगले साल सरस्वती पूजा के बाद की तिथि निर्धारित की है।

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