17वर्ष बाद सांसद राजो सिंह हत्या मामले में शेखपुरा न्यायालय ने पांच लोगो को किया बरी

कांग्रेस के दिग्गज व पूर्व सांसद राजो सिंह हत्या मामले में शुक्रवार को न्यायालय का फैसला आ गया है. गौरतलब हो कि 9 सितंबर 2005 के संध्या में हथियारबंद बदमाशों द्वारा राजो सिंह की हत्या की गई थी।

विधायक और सांसद मामलों के विशेष न्यायाधीश एडीजे तृतीय संजय सिंह द्वारा निर्णय सुनाया गया. इसके पूर्व इस मामले में अशोक महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया जा चुका है. साथ ही आज भी एडीजे 3 संजय कुमार की अदलात ने साक्ष्य के अभाव मे शंभू यादव, अनिल महतो, बच्चू महतो, पिंटू महतो, राजकुमार महतो को निर्दोष साबित करते हुए अदलात ने बरी कर दिया है, इस मामले में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, तत्कालीन जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी, नगर परिषद शेखपुरा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश यादव, टाटी पुल नरसंहार के सूचक मुनेश्वर प्रसाद, लट्टू पहलवान सहित अन्य लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

लेकिन इस मामले में पुलिस ने मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी, लड्डू पहलवान, मुकेश यादव और मुनेश्वर प्रसाद को हत्या के मामले में आरोप पत्र समर्पित नहीं किया था. इस मामले की एक अन्य अभियुक्त कमलेश महतो की मृत्यु भी हो चुकी है.

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