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Public Provident Fund And Sukanya Samriddhi : इन लोगों का सुकन्या समृद्धि और PPF अकाउंट 31 मार्च के बाद हो जाएगा बंद, जानिए वजह

पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। इसे लेकर नया नियम भी लागू हो गया है।

31 मार्च 2024 तक इन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन रखना होगा। अगर वह इनके बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है।

इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा चालू करने के लिए अकाउंट होल्डर को जुर्माना का भुगतान करना पड़ेगा। आईए, जानते हैं कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना रखना होगा।

PPF अकाउंट धारक को ₹500 का मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट करना होगा। इसका मतलब है कि 1 साल में कम से कम ₹500 का निवेश करना होगा। अगर अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं होता है तो खाता बंद हो सकता है। पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है।

यदि 31 मार्च तक अकाउंट में ₹500 राशि जमा नहीं करते हैं तो अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए पेनल्टी भरना होगा। इसका जुर्माना ₹50 वर्ष के हिसाब से देना होता है। ऐसे में समझिए कि अगर 2 साल तक अकाउंट इनएक्टिव होता है तो दोबारा एक्टिव करने के लिए निवेश राशि के साथ ₹100 का जुर्माना देना होगा।

सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम बैलेंस 250 रुपए हैं इसका मतलब है कि अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए एक वित्त वर्ष में 250 रुपए का निवेश करना होता है। अगर इस स्कीम में निवेश नहीं करते हैं तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। दोबारा अकाउंट को एक्टिव करने के लिए खाताधारक को ₹50 प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी भरनी होगी। सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार 8.2 फ़ीसदी की दर के हिसाब से ब्याज देती है।

मिनिमम बैलेंस न होने की वजह से अकाउंट इन एक्टिव के साथ खाताधारक को कोई और लाभ नहीं मिलेगा। इनएक्टिव अकाउंट पर कोई लोन नहीं मिलेगा। और अकाउंट से पैसे भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं।

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