शेखपुरा। जिला के अंतर्गत नगर परिषद शेखपुरा मोहल्ला के खांड पर( दल्लू चौक के निकट में) कोरोना पॉजिटिव एक नए मामले प्रकाश में आया है। उक्त मामले को देखते हुए डीएम इनायत खान एवम एसपी कार्तिकेय शर्मा के द्वारा उसके गतिविधियों नियंत्रण एवं समन्वय के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है। पिछले जनवरी माह से कोई भी नागरिक कोविड पोजिटिव जिले में नहीं था। पॉजिटिव व्यक्ति के आवास से दो सौ मीटर परिधि क्षेत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ।
रैपिड रिस्पांस टीम के नोडल अधिकारी सत्य प्रकाश शर्मा अपर समाहर्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को नामित किया गया है। रैपिड रिस्पांस टीम में एसडीओ , एसडीपीओ , सदर बीडीओ , सीओ ,कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद शेखपुरा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,नगर थानाध्यक्ष को नामित किया गया है। संयुक्त आदेश में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी व्यक्ति को इस परिधि से अनावश्यक रूप से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी और न ही किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी ।
आवागमन पूरी तरह निषेध रहेगा। कंटेनमेंट जोन की परिधि के प्रवेश द्वार पर उपस्थित दंडाधिकारी के द्वारा जोन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण के संदर्भ में बचाव के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना होगा। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को कंटेनमेंट जोन का ब्रीकेटिंग करने का निर्देश दिया गया है ।कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद संबंधित क्षेत्र के साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया है। source : शेखपुरा की हलचल
