शराब शेखपुरा। गुरुवार को सिविल कोर्ट शेखपुरा के विशेष न्यायधीश एडीजे द्वितीय राजीव कुमार ने शराब विनिष्टीकरण के एक मामले में एसडीओ, एसडीपीओ और उत्पाद अधीक्षक से जबाव तलब किया है।
इन अधिकारियो को सोमवार 09 मई को जबाव दाखिल करने के लिए पत्र जारी किया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी में बताया गया कि न्यायलय में कोरमा थाना क्षेत्र के एक शराब बरामदगी के मामले में न्यायलय में कार्रवाई चल रही थी। न्यायिक कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई कि पुलिस ने 15 अक्तूबर 2021 को मुरारपुर गाव से 105 लीटर देसी शराब बरामद किया था। इस सम्बन्ध में कोरमा थाना कांड संख्या 66/21 दर्ज करते हुए आगे की क़ानूनी कार्रवाई शुरू की गयी। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम द्वारा मात्र 63 लीटर शराब नष्ट करने का प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में इस तथ्य के समाने आने पर न्ययाधीश ने आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने इस मामले में स्थित स्पष्ट करने के लिए विनिष्टीकरण टीम से जबाव मांगने का निर्णय लिया। बताया गया कि कोरमा थाना के पुलिस पदाधिकारी मधुवीर न्यायलय में जब्त शराब का नमूना और विनिष्टीकरण प्रमाण पत्र लेकर गवाही देने पहुचे थे।

गौरतलब है कि शराबबंदी के दौरान बरामद शराब जिलाधिकारी के आदेश पर गठित टीम द्वारा नष्ट किया जाता है।