शेखपुरा न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2014 में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव और शेखपुरा के वर्तमान राजद विधायक विजय सम्राट सहित कुल सतरह लोगों पर 19 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। इससे पूर्व 27 सितंबर को न्यायालय में सभी अभियुक्तों ने हाजिर होकर अपना अपना बयान दर्ज कराया था। एसीजेएम प्रथम तथा एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाए जाने की तिथि 19 अक्टूबर को मुकर्रर की है। इस मामले में बुधवार को अभियोजन तथा बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2014 में नवादा संसदीय क्षेत्र से राजद ,कांग्रेस तथा एनसीपी के संयुक्त प्रत्याशी राजबल्लभ यादव के पक्ष में जिला के शेखोपुरसराय बाजार में चुनाव को लेकर बैठक करने का समाचार दैनिक अखबार में प्रकाशित हुआ था। जिस पर संज्ञान लेते हुए आचार संहिता के नोडल पदाधिकारी एसडीओ के निर्देश पर सीओ संजय कुमार द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी बैठक को लेकर प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री एवं राजद नेता तथा लोकसभा चुनाव प्रत्याशी राजबल्लभ यादव, राजद नेता विजय सम्राट, दलित प्रकोष्ठ के विजय पासवान, प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष शंकर सिंह उर्फ भैया जी, चरुआवां पंचायत के मुखिया अनवर अहमद,राजद नेता मोहम्मद वाहिद ,राजद जिलाध्यक्ष राजनीति सिंह सहित कुल इक्कीस लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। बाद में पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद अठारह लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया।
वर्तमान में पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव नालंदा जिला में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में पोक्सो कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को लेकर जेल में बंद हैं।विजय सम्राट वर्तमान में शेखपुरा के विधायक हैं। जबकि राजद के तत्कालीन जिला अध्यक्ष राजनीति सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अब शेष बचे सतरह लोगों को फैसला उन्नीस अक्टूबर को सुनाया जाएगा। फैसले को लेकर सभी को न्यायालय में हाजिर रहने को कहा गया है।
Source:शेखपुरा की हलचल