न्यूज़ डेस्क : अब बैंक के डूब जाने पर खाता धारकों को बीमा संरक्षण के रूप में 5 गुना अधिक पैसा मिलेगा. इसके लिए सरकार ने डीआईसीजीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है. इससे ‘संकट में बैंकों के जमाकर्ताओं की पांच लाख रुपये तक की पूंजी पर बीमा का संरक्षण होगा. सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम डीआईसीजीसी) कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए जमा राशियों पर बीमा संरक्षण को पांच गुना कर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की है.
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ”मैं डीआईसीजीसी कानून-1961 में संशोधन इसी सत्र में पेश करूंगी। इससे इन प्रावधानों को तर्कसंगत किया जा सकेगा।” उन्होंने कहा कि इस कदम उन बैंकों के जमाकर्माओं को राहत मिलेगी, जो हाल के समय में संकट में है।
